हरियाणा के अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ा; 31 जुलाई तक फिर खुला रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ ; हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने चार अतिरिक्त श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोल दिया है, जिससे अधिक कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पात्र कर्मचारी 31 जुलाई तक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद उनके सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा और नियमानुसार उन्हें अधिनियम का लाभ देने पर विचार किया जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
सरकार ने इस चरण में जिन नई श्रेणियों को शामिल किया है, उनमें शामिल हैं—
- स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी
- कंप्यूटर लैब अटेंडेंट
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग (हारट्रॉन को छोड़कर) के माध्यम से कार्यरत अनुबंध कर्मचारी
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी
ये सभी श्रेणियां पहले आयोजित पंजीकरण अभियान का हिस्सा नहीं थीं।
तीन चरणों में होगा सत्यापन
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने के लिए तीन-स्तरीय सत्यापन प्रणाली लागू की है।
- 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण
- 7 अगस्त 2026 तक संबंधित डीडीओ (DDO) द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन
- 15 अगस्त 2026 तक विभागाध्यक्ष द्वारा अंतिम अनुमोदन
इसके बाद पात्र कर्मचारियों के मामलों पर सेवा सुरक्षा अधिनियम और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश
सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सभी जिला उपायुक्तों को समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र कर्मचारी केवल प्रशासनिक देरी के कारण योजना के लाभ से वंचित न रहे।
इसके अलावा मानव संसाधन विभाग ने खजाना एवं लेखा विभाग तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) को भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित कर्मचारियों का सेवा रिकॉर्ड और आवश्यक विवरण समय पर उपलब्ध कराया जाए।



