Chandigarh

HSVP प्लॉट धारकों को बड़ी राहत, ‘विवादों से समाधान योजना 2026’ की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ी

हरियाणा सरकार ने पात्र आवंटियों को दिया आखिरी मौका, ₹770 करोड़ से अधिक की छूट का मिलेगा लाभ

चंडीगढ़, 13 जुलाई: हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के प्लॉट धारकों को बड़ी राहत देते हुए ‘विवादों से समाधान योजना-2026’ का लाभ उठाने के लिए एक और अवसर प्रदान किया है। सरकार ने इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 निर्धारित की है, ताकि अधिक से अधिक पात्र आवंटी लंबित विवादों का समाधान कर सकें।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना विशेष रूप से उन आवंटियों के लिए लाभकारी है जो पहले की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। इसके तहत प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े मामलों का एकमुश्त समाधान किया जाएगा।

5,085 लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

सरकार के मुताबिक, योजना के दायरे में 103 सेक्टरों के लगभग 5,085 पात्र आवंटी शामिल किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को ₹770 करोड़ से अधिक की राहत प्रदान की जाएगी। योजना में आवासीय प्लॉट, फ्लोर-वाइज पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट, संस्थागत प्लॉट और औद्योगिक प्लॉट जैसे विभिन्न वर्गों को शामिल किया गया है।

ऑनलाइन देख सकेंगे छूट की राशि

पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। पात्र आवंटी अपने प्लॉट आईडी और पासवर्ड की सहायता से HSVP पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी निर्धारित छूट राशि ऑनलाइन देख सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आवंटी HSVP के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो संबंधित HSVP एस्टेट कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है या पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुरोध दर्ज कराया जा सकता है।

समय पर लाभ नहीं लेने पर होगी कार्रवाई

सरकारी प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यदि कोई बकायादार आवंटी निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ नहीं उठाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार प्लॉट पुनः अधिग्रहण (Resumption) सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

सरकार ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित विवादों का समाधान कर लें।


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