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हाईकोर्ट के आदेश पर एचसीएस अधिकारी अंकिता अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी

चंडीगढ़, 22 सितंबर। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में हरियाणा सरकार ने एचसीएस अधिकारी अंकिता अधिकारी को महत्वपूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें वर्तमान कार्यभार के साथ हाईकोर्ट के समक्ष लंबित संबंधित याचिकाओं पर विचार करने की जिम्मेदारी दी गई है।
अंकिता अधिकारी एचसीएस-2020 बैच की अधिकारी हैं और वर्तमान में ज्वाइंट लेबर कमिश्नर (एडमिनिस्ट्रेशन), हरियाणा तथा ज्वाइंट डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन), हेल्थ सर्विसेज, हरियाणा के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें यह जिम्मेदारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 25 मई 2026 के आदेश के अनुपालन में दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि अधिकारी संबंधित याचिकाओं पर ‘लाल चंद केस’ में दिए गए फैसले और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में बरकरार रखे गए निर्णय के आलोक में विचार करेंगी। संबंधित विभागों को अधिकारी को सभी आवश्यक रिकॉर्ड और सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले में हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक भी अधिकारी की सहायता करेंगे। सरकार ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेज दी है। आदेश 21 सितंबर 2026 को जारी किया गया, जबकि इसकी प्रतियां 22 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को भेजी गईं।



