Haryana

पलवल में रिश्वत लेते पटवारी का निजी सहायक गिरफ्तार, 3 हजार रुपये की रिश्वत के साथ ACB ने दबोचा

चंडीगढ़/पलवल, 16 अक्टूबर 2026। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की पलवल टीम ने एक निजी सहायक को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रजिस्ट्री के दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाइन दर्ज कराने के बदले हल्का पटवारी के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। कार्रवाई के दौरान आरोपी यादराम को शिकायतकर्ता से 3,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, जबकि संबंधित हल्का पटवारी प्रवेश फरार बताया जा रहा है।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

पहले 7 हजार रुपये लेने, फिर 3 हजार मांगने का आरोप

ACB को दी गई शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता अपनी रजिस्ट्री के दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाइन दर्ज करवाना चाहता था। आरोप है कि इस काम के बदले हल्का पटवारी प्रवेश का निजी सहायक यादराम रिश्वत की मांग कर रहा था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यादराम इससे पहले भी उससे 7,000 रुपये ले चुका था। इसके बाद कथित तौर पर 3,000 रुपये की अतिरिक्त रकम मांगी गई। शिकायत मिलने पर ACB पलवल की टीम ने मामले का सत्यापन किया और रिश्वत लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।

ACB ने ऐसे की ट्रैप कार्रवाई

शिकायत के सत्यापन के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने नियमानुसार ट्रैप कार्रवाई की। इसी दौरान निजी सहायक यादराम को 3,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले में हल्का पटवारी प्रवेश की कथित भूमिका की भी जांच की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पटवारी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश जारी है। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

ACB की पलवल यूनिट की कार्रवाई राजपत्रित गवाहों की मौजूदगी में की गई। इस मामले में 16 अक्टूबर 2026 को अभियोग संख्या 24 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7ए के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद थाने में दर्ज की गई है।

कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए जाने की जानकारी दी गई है। जांच एजेंसी अब मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की पड़ताल कर रही है।

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