हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: गंभीर बीमारी के कारण प्रमोशन ठुकराने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा ACP का लाभ

Haryana News : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में अहम फैसला लेते हुए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी गंभीर बीमारी (क्रॉनिक डिजीज) के कारण स्वेच्छा से पदोन्नति (Promotion) स्वीकार नहीं कर पाएंगे, उन्हें अब Assured Career Progression (ACP) के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
सरकार का यह निर्णय गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
क्या है नए आदेश में?
वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गंभीर बीमारी के कारण प्रमोशन लेने से इनकार करता है, तो उसका ACP लाभ जारी रहेगा। ऐसे कर्मचारियों को पहले से प्राप्त ACP या फंक्शनल पे-लेवल के अनुसार ही वेतन और अन्य वित्तीय लाभ मिलते रहेंगे।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वास्थ्य कारणों से पदोन्नति छोड़ने वाले कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े।
इन गंभीर बीमारियों का किया गया उल्लेख
सरकारी आदेश में कई गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से—
- कैंसर
- बेहेचेट (Behçet) रोग
- मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य गंभीर (Chronic) बीमारियां शामिल हैं।
बजट घोषणा के अनुरूप लागू हुआ फैसला
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप लागू किया गया है। इसका उद्देश्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों के आर्थिक और सेवा संबंधी हितों की रक्षा करना है।



