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हरियाणा की वोटर लिस्ट पर बड़ा अपडेट: 31 जुलाई को आएगी ड्राफ्ट सूची, छूटा नाम तो मिलेगा दूसरा मौका

Haryana Voter List 2026: हरियाणा में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि 31 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। यह सूची निर्वाचन विभाग की वेबसाइट के साथ-साथ सभी संबंधित कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी ताकि नागरिक आसानी से अपना नाम जांच सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं मिलता है तो उसे दोबारा नाम दर्ज कराने का पूरा अवसर मिलेगा।

1.72 करोड़ से अधिक मतदाताओं के फॉर्म हुए डिजिटाइज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेशभर में 20,629 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार से अधिक मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंचाए। इनमें से 1 करोड़ 72 लाख 71 हजार 361 फॉर्म सफलतापूर्वक डिजिटाइज किए गए हैं। वहीं 33 लाख 84 हजार 568 मतदाताओं के रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो सके। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार रहे—

  • 13,75,278 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं।
  • 7,66,205 मतदाताओं का निधन हो चुका है।
  • 2,04,916 मतदाता पहले से सूची में दर्ज मिले।
  • 9,36,646 मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित पाए गए।
  • 1,01,523 लोगों ने अन्य कारणों से गणना प्रपत्र जमा नहीं कराया।

31 जुलाई से 30 अगस्त तक दर्ज कर सकेंगे दावा और आपत्ति

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में नहीं है तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। निर्वाचन विभाग का कहना है कि सभी वैध दावों की जांच के बाद अंतिम सूची में नाम शामिल किया जाएगा।

बिना सुनवाई नहीं कटेगा किसी का नाम

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना उचित प्रक्रिया और सुनवाई के अंतिम सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी मतदाता को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय पर आपत्ति है तो वह—

  • 15 दिनों के भीतर जिला स्तर पर अपील कर सकता है।
  • इसके बाद भी असंतोष होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

कौन-सा फॉर्म किस काम आएगा?

फॉर्म-6

  • नया वोटर बनने के लिए।
  • छूटा हुआ नाम जोड़ने के लिए।
  • 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म-7

  • मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए।

फॉर्म-8

  • नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन कराने के लिए।

इन सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से भी लिया जा सकेगा।

3 अक्टूबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

निर्वाचन विभाग के अनुसार प्रक्रिया का अगला चरण इस प्रकार रहेगा—

  • 31 जुलाई – ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
  • 31 जुलाई से 30 अगस्त – दावा एवं आपत्ति
  • 28 सितंबर तक – नोटिस और आपत्तियों का निस्तारण
  • 3 अक्टूबर 2026 – अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कर रहे सहयोग

विशेष पुनरीक्षण अभियान में 37,055 बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) भी सहयोग कर रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शामिल हैं, जो मतदाता सूची के सत्यापन और प्रक्रिया की निगरानी में भाग ले रहे हैं।

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