हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, पार्ट-II कर्मचारियों का कार्यकाल दो महीने बढ़ा
31 अगस्त 2026 तक जारी रहेंगी सेवाएं, विभागों को आदेशों के पालन के निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-II के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अंतरिम राहत देते हुए उनके सेवा अनुबंध की अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। नए आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों की सेवाएं अब 1 जुलाई 2026 से 31 अगस्त 2026 तक जारी रहेंगी। इस फैसले से उन हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है, जिनके अनुबंध की अवधि समाप्त होने के कारण रोजगार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
सरकार ने समीक्षा के बाद लिया फैसला
राज्य सरकार ने पहले जारी उस आदेश की समीक्षा की, जिसके तहत कर्मचारियों का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया था। समीक्षा के बाद अब दो माह का अतिरिक्त सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। यह निर्णय विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में स्वीकृत पदों पर कार्यरत पार्ट-II आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होगा।
शर्तों के साथ मिलेगा सेवा विस्तार
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सेवा विस्तार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) द्वारा 25 मार्च 2025 को जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित नियमों के अधीन रहेगा। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाए।
सभी विभागों को जारी किए गए निर्देश
मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रमुखों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं। विभागों से कहा गया है कि सेवा विस्तार के आदेशों को निर्धारित नियमों के अनुसार लागू किया जाए।
कर्मचारियों को मिली अस्थायी राहत
सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल राहत मिली है। अनुबंध समाप्त होने की आशंका के बीच कर्मचारियों में भविष्य को लेकर चिंता थी, लेकिन अब उन्हें कम से कम अगले दो महीने तक अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा।



