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Haryana News: पेट्रोल पंप की NOC अब 45 दिनों में होगी जारी, सरकार ने तय की समय-सीमा

Haryana News: हरियाणा सरकार ने पेट्रोल पंप स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पेट्रोल पंप के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने की सेवा को हरियाणा राइट टू सर्विस के दायरे में शामिल कर लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित विभाग को 45 दिनों के भीतर एनओसी जारी करनी होगी।
इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार—
- सिटी मजिस्ट्रेट को इस सेवा का नामित अधिकारी बनाया गया है।
- जिला उपायुक्त (DC) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी होंगे।
- मंडल आयुक्त (Commissioner) को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
पारदर्शी और जवाबदेह होगी प्रक्रिया
सरकार का कहना है कि इस फैसले से पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनेगी। साथ ही आवेदकों को निर्धारित समय के भीतर सेवा मिलने की गारंटी भी सुनिश्चित होगी।



